Ujjain news :उज्जैन- आगर रोड स्थित उज्जैनिया फंटे विशाल वेयर हाउस पर हो रहा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान , संचालक पर हो सकता है केस दर्ज हो सकता है।

उज्जैन- आगर रोड स्थित उज्जैनिया फंटे विशाल वेयर हाउस पर हो रहा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान , संचालक पर हो सकता है केस दर्ज।

घट्टिया/उज्जैन (मयंक गुर्जर)। मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के उज्जैन आगर रोड उज्जैनिया फंटे पर स्थित विशाल वेयर हाऊस की छत पर फटे हुए तिरंगे (राष्ट्रीय ध्वज ) को फहराया जा रहा है। साथ ही रात के समय भी तिरंगा फहराने के लिए उचित प्रकाश का प्रबंध आवश्यक है परंतु वेयर हाऊस तिरंगे के आसपास उचित प्रकाश नहीं होने पर भी रात में फहराया जाता है।

जबकि भारतीय ध्वज संहिता, 2002 का भाग-II, अनुच्छेद 2.2 (b) कहता है कि *”ध्वज को ऐसा नहीं फहराया जाएगा जिससे उसकी गरिमा या स्वरूप को क्षति पहुंचे। गंदे या फटे हुए ध्वज का प्रयोग वर्जित है।”*
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (Section 2) की धारा 2 के अनुसार *”कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज को जलाता है, फाड़ता है, रौंदता है या किसी भी प्रकार से अपमान करता है, तो उसे तीन वर्ष तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।”*
जिस अवस्था में राष्ट्रीय ध्वज वेयर हाऊस पर फहराया जा रहा है उससे यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वेयर हाऊस संचालक भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कितने जिम्मेदार है और राष्ट्रीय प्रतीकों का कितना सम्मान करते है। इस प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर लगे राष्ट्रीय ध्वज की विकृत अवस्था का प्रत्यक्ष प्रभाव स्कूली बच्चों व आम नागरिकों पर पड़ता है।
अब देखना यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के गंभीर अपमान में प्रशासन व घट्टिया पुलिस किस प्रकार कार्यवाही करता है। देश में अभी तक इस तरह राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान के मामलों में प्रशासन की सजगता, संज्ञान और कार्यवाही ने मिसाल पेश की है।

मामले एसडीएम राजाराम करजरे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच कर कार्यवाही की जाएगी।

 

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