उज्जैन। चिमनगंज थाना थाना क्षेत्र अंतर्गत दुष्कर्म एवं पॉस्को एक्ट के आरोपी को उच्च न्यायालय इंदौर ने जमानत दी है। आरोपी पक्ष की पैरवी कर रहे अधिवक्ता शिव (शुभम) गुर्जर और आलोक शर्मा ने बताया कि न्यायालय में पीड़िता ने बयान दिया कि वह दोनों अपनी राजी मर्जी से गए थे एवं पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। वहीं न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात यह निर्णय लिया कि यह पूरा मामला दोनों की सहमति से हुआ है। जिसको ध्यान में रखकर आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया हें।